लड़की से छेड़छाड़ और साजिश के आरोप में बौद्ध धर्मशाला का संचालक गिरफ्तार
श्रावस्ती/बलिया। श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र में 16 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़ और इस अपराध में एक अन्य आरोपी की मदद करने के आरोप में एक बौद्ध धर्मशाला के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि धर्मशाला के संचालक अशोक कुमार को सोमवार को गिरफ्तार किया गया।
इकौना के थानाध्यक्ष महिमानाथ उपाध्याय ने मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया, " श्रावस्ती के कल्याण मैत्री बौद्ध सोसायटी द्वारा संचालित एक धर्मशाला में 16 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। लड़की की शिकायत पर राजन पटवा नामक व्यक्ति के खिलाफ गत चार अक्टूबर को भारतीय दंड विधान की धाराओं 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (धमकी देना) और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।" उपाध्याय ने बताया कि पटवा की गिरफ्तारी के बाद जांच में अशोक कुमार का भी नाम सामने आने पर उसे इस मामले में सह-अभियुक्त बनाया गया था।उनके अनुसार तफ्तीश में यह तथ्य भी सामने आया कि स्थानीय निवासी अशोक कुमार बौद्ध, कल्याण मैत्री बौद्ध सोसायटी के नाम से पंजीकृत 42 कमरों वाली उक्त धर्मशाला का संचालक है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अशोक कुमार ने हाल में इस लड़की से शारीरिक संबंध बनाया था और राजन पटवा को छेड़छाड़ के अपराध में सहयोग किया था।
उन्होंने बताया कि तफ्तीश में मालूम हुआ है कि अशोक कुमार अपने संस्थान को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करता था। उन्होंने बताया कि कुमार के खिलाफ मुकदमे में भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी (साजिश रचना) और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी कर उसे सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।