Omicron: बच्चों को स्कूल बुलाने को लेकर शासन ने जारी किया आदेश, जानें गाइडलाइन

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

Update: 2021-12-26 13:58 GMT

यूपी : ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्कूल किसी भी छात्र को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पहले अभिभावकों से सहमति लेनी होगी। शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश के सभी बोर्डों के स्कूलों पर यह लागू होगी। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व डीआईओएस को इसे सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करानी होगी। यदि स्कूल में किसी को भी जुकाम, बुखार आदि के लक्षण दिखते हैं तो उसे चिकित्सीय सलाह के साथ उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई भी आयोजन तब ही किया जाए जब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता हो।

प्रार्थना सभा में भी नियम लागू हो.
यदि स्कूल में प्रार्थना सभा कराई जा रही है या किसी तरह की खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधि हो रही है तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन कराया जाए। शिक्षकों व कर्मचारियों का टीकाकरण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए।
स्कूला को रोज करें सेनेटाइज
स्कूलों को रोज सेनेटाइज करना होगा। प्रवेश करते समय शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्र-छात्राओं की थर्मल स्कैनिंग की जाए। हैंडवॉश और हाथों को सेनेटाइज कराने की व्यवस्था गेट पर ही की जाए। स्कूल की छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। विद्यालय के अंदर भी कम से कम छह फीट की दूरी का पालन कराया जाए। स्कूली वाहनों को भी रोज सेनेटाइज कराया जाए। बसों आदि के अंदर भी शारीरिक दूरी तय की जाए।
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