Noida बिल्डर को कोर्ट में पेश होने के आदेश, फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप

कोर्ट में पेश होने के आदेश, फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी का आरोप

Update: 2023-10-07 06:04 GMT
उत्तरप्रदेश  अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी एमएमआर ग्रुप के डायरेक्टर महिपाल राघव के बेटे मोहित राघव को धोखाधड़ी मामले में समन जारी किया. उनको फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं. राघव के खिलाफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज हैं.
आरोप है कि एमएमआर समूह ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर लाखों वर्ग मीटर जमीन कंसोर्टियम बनाकर ली थी. इसके बाद रातोंरात 17 नई कंपनियां बनाकर पूरी जमीन ट्रांसफर कर दी. इनमें से एक कंपनी सीकॉम इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2014 में अपनी बैली हाई नाम की ग्रुप हाऊसिंग स्कीम लॉन्च की थी.
इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी मिगलानी समूह को दी गई थी. इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की बुकिंग करने वाले राकेश अंगरीश ने बताया कि यह परियोजना वर्ष 2013 में लॉन्च की गई थी. इस परियोजना में 750 फ्लैट तैयार किए गए थे, जिनमें से 350 फ्लैट केंद्र सरकार के अधिकारियों को बेचे गए थे. लेकिन, ये सभी अधिकारी बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार हुए. उन्होंने दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दी थी. इस मामले में बिल्डर कंपनी पर 43 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है.
इस मामले में एमएमआर ग्रुप के डायरेक्टर के मोहित राघव के खिलाफ दिल्ली में दी गई शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज किया था. इसी के आधार पर अदालत ने मोहित राघव को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए हैं.
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