Moradabad: नए कानून के तहत चोरी का सामान नीलाम कर व्यापारी को सौंपी गई

"2,17,900 रुपये पीड़ित व्यापारी को सौंप दिए गए"

Update: 2025-01-13 05:47 GMT

मुरादाबाद: पहली बार नए कानून की 107(1) धारा के तहत चोरी के सामान की नीलामी से मिली रकम पीड़ित व्यापारी को सौंपी गई. व्यापारी के यहां पांच लाख रुपये चोरी हुई थी, जिससे एक आरोपी ने बाइक और मोबाइल खरीद लिया था. नए कानून के तहत बाइक और मोबाइल नीलाम कर उससे प्राप्त 2,17,900 रुपये पीड़ित व्यापारी को सौंप दिए गए.

अफसर ऐसा मान रहे हैं कि नए कानून की इस धारा के तहत यह देश का पहला मामला है, जिसमें पीड़ित को चोरी के सामान की नीलामी से मिली रकम लौटाई गई है. जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि दो सितंबर 2024 को सिकंदराबाद कोतवाली में मोहल्ला अनाज मंडी निवासी हर्ष अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी दुकान पर काम करने वाले संदीप, अनुज सैनी और भूरा उर्फ मोहसीन द्वारा दुकान के गल्ले से पांच लाख रुपये चुरा लिए गए हैं. सिकंदराबाद पुलिस ने जांच करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों के पास से 1.02 लाख रुपये नकद बरामद हुए, जबकि आरोपी संदीप द्वारा चोरी के रुपयों से केटीएम बाइक और मोबाइल फोन खरीद लिया था.

अपराध से अर्जित की गई संपत्ति माना : कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 107(1) के तहत चोरी के रुपयों से खरीदी गई केटीएम बाइक और मोबाइल फोन को अपराध कर प्रत्यक्ष रूप से अर्जित की गई संपत्ति माना. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिलाधिकारी को 13 नवंबर को नियमानुसार कुर्की का आदेश दिया था. 26 को डीएम के आदेश पर सिकंदराबाद कोतवाली में केटीएम बाइक व फोन की नीलामी कराई गई. बाइक की नीलामी 2.01 लाख में की गई.

पहले नहीं मिलता था वादी को लाभ: पुलिस ने बताया कि आईपीसी की किसी भी धारा में यह प्रावधान नहीं था कि आरोपियों से बरामद सामान की नीलामी कराकर पीड़ित को धनराशि लौटाई जाए. बीएनएस की धारा 107(1) के तहत अपराध करने वाले से जो माल बरामद होता है उसकी कीमत वादी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाती है. सिकंदराबाद के वादी हर्ष अग्रवाल को इसी धारा के तहत नीलामी का चेक मिला.

पहले ही सौंप दी थी बरामद नकदी: डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने पीड़ित हर्ष अग्रवाल को नीलामी की रकम 2,17,900 रुपये चेक के रूप में प्रदान किए. जानकारी के अनुसार पीड़ित को आरोपियों से बरामद एक लाख दो हजार रुपये कोर्ट के आदेश पर पहले ही दे दिए गए थे. पीड़ित ने बताया कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से चोरी के सामान की नीलामी कर उससे प्राप्त रकम भी उसे सौंप दी गई है.

Tags:    

Similar News

-->