Moradabad: बुर्का पहनाने के आरोप में यूपी में पांच लड़कियों के खिलाफ केस
यूपी में पांच लड़कियों के खिलाफ केस
Moradabad: पुलिस ने शनिवार को बताया कि उत्तर प्रदेश एंटी-कनवर्जन एक्ट के तहत पांच नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन लड़कियों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी क्लासमेट को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया और उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला।
यह घटना 12 दिसंबर, 2025 को हुई थी और हाल ही में तब सामने आई जब 16 साल की हिंदू लड़की के भाई दक्ष चौधरी ने मुरादाबाद के बिलारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में, उसने 15 से 17 साल की पांच लड़कियों पर आरोप लगाया कि वे उसकी बहन पर बुर्का पहनने और दूसरा धर्म अपनाने का दबाव डाल रही थीं, जो उनके साथ पढ़ती थी और उन्हीं ट्यूशन क्लास में जाती थी।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, 2021 के सेक्शन 3 और सेक्शन 5(1) के तहत FIR दर्ज की गई है, जो “गलत जानकारी, बल, धोखाधड़ी, गलत असर, जबरदस्ती और लालच” से धर्म बदलने को अपराध मानता है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। क्लिप में, लड़कियों का ग्रुप एक पतली गली में दिख रहा है, जिसमें हिंदू लड़की ने बुर्का पहना हुआ है, जबकि बाकी लड़कियां उसके कपड़ों के ऊपर बुर्का लगा रही हैं। बताया जा रहा है कि जब यह घटना हुई, तब लड़कियां एक रेस्टोरेंट जा रही थीं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने अपने भाई के देख लेने के डर से बुर्का पहन लिया।
सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (रूरल), कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद केस दर्ज कर लिया गया और आरोपी के बैकग्राउंड और मकसद का पता लगाने के लिए पूरी जांच चल रही है।
एंटी-कन्वर्जन एक्ट के तहत, अगर दोषी पाया जाता है, तो इसमें शामिल लोगों को, खासकर नाबालिगों से जुड़े मामलों में, कम से कम पांच साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक की सज़ा हो सकती है।
चूंकि सभी लड़कियां नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने साफ किया है कि उन्हें तुरंत कस्टडी में नहीं लिया गया है, और यह पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या धर्म बदलने के लिए मजबूर करने सहित कोई और जुर्म हुआ है।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि मामला सेंसिटिव होने की वजह से जांच के दौरान सावधानी बरती जा रही है, और जांच आगे बढ़ने पर और डिटेल्स मिलने की उम्मीद है।