छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी, आरोपी को पांच साल की सजा

Update: 2024-04-25 13:59 GMT
बदायूं। छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी माना है। दोषी को पांच साल का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिसकी 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गांव पीवारी निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया था कि 16 जुलाई 2021 दोपहर 12 बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ गांव के पास खेत पर काम करके वापस आ रही थीं। एक तालाब के पास गांव निवासी मलखान पुत्र ओमपाल मिला। वह छेड़छाड़ करने लगा और अश्लील हरकत की। विरोध करने पर आरोपी गाली देने लगा। लात-घूसों से पिटाई लगा दी। घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। न्यायधीश ने गुरुवार को उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोप मलखान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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