Mathura: अदालत ने दहेज हत्यारोपी पति व जिठानी की अग्रिम जामनत खारिज की

अदालत में जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया.

Update: 2024-06-05 08:06 GMT

मथुरा: दहेज हत्या के आरोपी पति व जिठानी की अग्रिम जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया. अदालत में जमानत याचिका का विरोध शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया.

डीजीसी शिव राम सिंह तरकर ने बताया कि थाना यमुनापार क्षेत्र में रहने वाली निनुआ की पुत्री सुमन की शादी राकेश पुत्र किशन लाल के साथ हुई थी. शादी के बाद सुमन के एक लड़का व लड़की भी पैदा हुई. ससुराल वाले दहेज की मांग करते हुए सुमन को परेशान करते थे. 21 जुलाई 21 को सुमन की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. निनुआ ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या किए जाने की रिपोर्ट ससुर किशन लाल, पति राकेश, देवर देवेंद्र, जेठ सोनू व उसकी पत्नी पूनम, ज्योति आदि के खिलाफ दर्ज कराई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद सुमन की मौत को संदिग्ध मानते हुए मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगा दी. वादी ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी. अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया. डीजीसी ने बताया कि आरोपी पति राकेश व जिठानी पूनम ने आधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए जिलाजज की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी. अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है.

जीजा पर गोली चलाने वाले की जमानत खारिज: सैनिक जीजा को गोली मारकर घायल करने वाले साले की जमानत याचिका को जिलाजज आशीष गर्ग की अदालत ने खारिज कर दिया है. जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम तरकर ने बताया कि फौजी सत्येंद्र कुमार की पत्नी प्रियंका काफी समय से मायके में रह रही थी. फरवरी 24 को ससुराल वालों ने फौजी को फोन कर पत्नी को लेकर जाने के लिए बुलाया था. ससुराल पहुंचने पर सत्येन्द्र कुमार की ससुराल वालों से कहा सुनी हो गई. इस पर फौजी के साले लखन ने जीजा सत्येन्द्र कुमार के पेट में गोली मार दी थी.

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