UP में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के दोषी को 20 साल की जेल

Update: 2024-08-18 14:44 GMT
Pratapgarh प्रतापगढ़: विशेष अदालत ने करीब पांच साल पहले अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पारुल वर्मा की अदालत ने दोषी सौतेले पिता राकेश को बीस साल कैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
देवेश चंद्र त्रिपाठी Devesh Chandra Tripathi ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 9 सितंबर 2019 की रात उसके पति राकेश ने शराब के नशे में रात के अंधेरे में दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब वह दर्द से चिल्लाने लगी तो शिकायतकर्ता ने लाइट जलाई तो देखा कि उसका पति गैस पाइप से गला घोंटकर बच्ची को मारने की कोशिश कर रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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