व्यक्ति पर संशोधित आईपीसी धारा के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया

Update: 2023-08-13 12:16 GMT
पीलीभीत पुलिस ने 11 वर्षीय लड़की के साथ उसके जीजा द्वारा कथित बलात्कार से जुड़े मामले में आईपीसी की धारा 376 (3) लागू करने का अभूतपूर्व कदम उठाया है।
पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर, माधोटांडा पुलिस क्षेत्राधिकार के तहत एक गांव के 28 वर्षीय व्यक्ति पर POCSO अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया।
2018 में संशोधन के बाद से यह जिले में पहला मामला है जहां किसी नाबालिग से बलात्कार के मामले में यह धारा लागू की गई है।
वरिष्ठ वकील अश्वनी अग्निहोत्री ने कहा, ''यह धारा तब लगाई जाती है जब पीड़िता 16 साल से कम उम्र की हो. इस धारा में न्यूनतम 20 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।''
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