420 किलो मांस बरामदगी के बाद बड़ा एक्शन घर में स्लाटर हाउस चलाने वालों की संपत्ति कुर्क
मुरादाबाद : भोजपुर थाना क्षेत्र में घर के अंदर कथित तौर पर अवैध स्लाटर हाउस चलाने के मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी परिवार की करीब 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी। कार्रवाई तौकीर, उसके बेटे तोहीद और पोते तफशीर के खिलाफ की गई है। पुलिस का आरोप है कि तीनों ने घर में भैंसवंशीय पशुओं का कथित रूप से अवैध कटान कर मांस की बिक्री से कमाई की और इसी रकम से संपत्ति अर्जित की।
पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई भोजपुर थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद मोहल्ले में की गई। संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद पुलिस-प्रशासन की टीम ने इलाके में मुनादी भी कराई। अधिकारियों ने लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है।
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, भोजपुर थाने की पुलिस टीम ने 4 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान पर छापेमारी की थी। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान मौके से करीब 420 किलो भैंसवंशीय पशु का मांस बरामद किया गया था। इसके अलावा पशु वध में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद करने का दावा किया था। कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीन आरोपी मौके से फरार हो गए थे।
इस मामले में एसआई जुगेंद्र तेवतिया की ओर से भोजपुर थाने में आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस को तौकीर, उसके बेटे तोहीद और पोते तफशीर की कथित अवैध गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि आरोपी अन्य लोगों के साथ मिलकर घर में ही भैंसवंशीय पशुओं का अवैध कटान और मांस की बिक्री करते थे।
पुलिस का कहना है कि इसी कथित अवैध कारोबार से अर्जित धन से आरोपियों ने बड़ी संपत्ति बनाई। जांच के दौरान पुलिस ने संपत्ति का विवरण जुटाया और उसे कुर्क करने की कार्रवाई के लिए कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीओ ठाकुरद्वारा आशीष प्रताप सिंह के मार्गदर्शन और एसएचओ भोजपुर संजय कुमार की टीम की ओर से यह कार्रवाई आगे बढ़ाई गई।
कुर्क की गई संपत्ति में जामा मस्जिद मोहल्ले में करीब 804.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बना दो मंजिला मकान भी शामिल है। पुलिस के अनुसार इस आलीशान मकान की कीमत करीब 2 करोड़ 16 लाख 19 हजार 797 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 14.25 लाख रुपये कीमत की थार रॉक्स गाड़ी, करीब 6.30 लाख रुपये की स्विफ्ट डिजायर कार और 64,500 रुपये कीमत की एक्टिवा स्कूटी भी कुर्क की गई है। इन सभी संपत्तियों को मिलाकर कुल कीमत करीब 2.37 करोड़ रुपये बताई गई है।
नए कानून के तहत कार्रवाई
पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 107 का सहारा लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद आपराधिक गतिविधियों या अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह प्रावधान महत्वपूर्ण है। इसी के तहत पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति का विवरण तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था।
अधिकारियों के मुताबिक अदालत के आदेश के बाद संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसना है। कार्रवाई के बाद इलाके में पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी भी रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में भी नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।