मधुमिता हत्याकांड: यूपी जेल प्रशासन विभाग ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी की जेल से रिहाई का आदेश जारी किया
लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस बीच राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
फिलहाल ये दोनों गोरखपुर जेल में बंद हैं और बांड भरने पर जेल से रिहा हो जायेंगे. कवयित्री मधुमिता की 9 मई 2003 को लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।
देहरादून के विशेष न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश ने मधुमिता की हत्या के आरोप में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। (एएनआई)