लखनऊ ऑक्सीजन की कमी से अब नहीं मिलेगी जान, छूट भी मिलेगी

अब नहीं मिलेगी जान, छूट भी मिलेगी

Update: 2023-10-05 07:06 GMT
उत्तरप्रदेश  राज्य सरकार कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जरूरतों को देखते हुए प्रदेश में इसके लिए पुख्ता इंतजाम करा रही है.
प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियों को अब 15 मई 2024 तक का समय दिया जाएगा. इसके साथ ही जरूरत के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र और बिजली, पानी कनेक्शन की सुविधाएं दी जाएंगी. उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति मिल गई है. इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है.
प्रदेश में कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की जरूरतों को देखते हुए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी.
इसका मकसद निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्लांट लगाने का मौका देना था. इसके मुताबिक 30 माह की तिथि तक प्लांट लगाते हुए चालू करना है. एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मथुरा के कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र में तरल चिकित्सा ऑक्सीन नाइट्रोजन एवं आर्गन निर्माण के लिए एक नई वायु इकाई की स्थापना करा रही है.
कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए चार माह का समय बढ़ाने का अनुरोध किया है. उसके द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्युत और जलापूर्ति कनेक्शन मिलने में देरी हो रही है. इसके चलते तय अवधि 15 नवंबर 2023 तक परियोजना शुरू नहीं हो पाएगी. कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) 28 दिसंबर 2021 को दिया गया है.
सब्सिडी भी मिलेगी
कंपनी द्वारा सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन करना जरूरी है. कंपनी के अनुरोध के आधार पर पिकप ने छह माह के लिए विस्तार देने का अनुमोदन किया है. इसके आधार पर यह सुविधा दी जा रही है. भविष्य में इसी तरह जरूरत के आधार पर अन्य कंपनियों को भी लाभ देने पर विचार किया जाएगा और जरूरत के आधार पर कनेक्शन व अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द देने की सुविधा दी जाएगी. इसका मकसद लोगों को जरूरत के आधार पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराना है.
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