Lucknowलखनऊ: भारतीय दंड संहिता की जगह सोमवार से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत उत्तर प्रदेश की पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा कि इतिहास रचा जा रहा है। अमरोहा जिले का रेहरा थाना उत्तर प्रदेश में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला राज्य का पहला पुलिस थाना बन गया है। बीएनएस के तहत राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सूत्रों से मिली information के मुताबिक, प्रदेश पुलिस ने बताया कि अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र स्थित ढकिया गांव निवासी संजय सिंह ने दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था। इसमें कहा गया कि उनके पिता जगपाल जब सुबह करीब साढ़े 6 बजे अपने खेत गए तो उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।