वैध कारणों के बिना लाइसेंसी बंदूकें जमा नहीं कर सकते: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Update: 2024-03-31 10:53 GMT
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि पुलिस चुनाव के दौरान वैध कारणों के बिना लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों को जमा नहीं कर सकती है । हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अब्दुल मोईन ने आदेश दिया है कि जिले के कप्तान और जिला मजिस्ट्रेट केवल वैध कारणों से ही लाइसेंस धारकों से आग्नेयास्त्र स्वीकार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंसी हथियार जमा कराने के मामले में अमेठी के रविशंकर तिवारी समेत पांच लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि 25 फरवरी, 2022 को पिछले फैसले के बावजूद, अधिकारी अक्सर आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी भी जारी की है कि अगर भविष्य में भी ऐसी लापरवाही जारी रही तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को मजबूर होगी. 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। (एएनआई)
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