Kanpur: किशोरी से गैंगरेप में दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा
"अदालत ने दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया"
कानपूर: कोंच कोतवाली क्षेत्र स्थित एक मोहल्ले में सवा साल पहले नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप करने वाले दो दोस्तों को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नाबालिग के पिता ने 29 सितंबर 2023 को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी घर पर अकेली सो रही थी.इसी बीच मोहल्ले के दिनेश और टिक्कू उसे जबरन उठा ले गए.टिक्कू ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया.किसी तरह दोनों के चंगुल से छूट किशोरी अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी.तहरीर के आधार पर पुलिस ने दिनेश और टिक्कू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि सुनवाई पूरी हुई.इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहमद कमर ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कानपुर देहात में दोस्त के अपहरण और हत्या में उम्रकैद: चार साल पहले 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए दोस्त के अपहरण और हत्या के दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने दोषी पर 70 हजार जुर्माना भी लगाया है.सजा दिलाने में दोषी की खुद की आवाज की अहम भूमिका रही.दरअसल, उसने जब फिरौती के लिए अपहृत के चचेरे भाई को फोन किया तो उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली थी.इस आवाज और अपहरणकर्ता की आवाज का मिलान कराया गया तो दोनों एक पाईं गईं. भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के चौरा गांव का 25 वर्षीय बृजेश कुमार 16 जुलाई 2020 को भी धर्मकांटे में ड्यूटी करने गया था.इसके बाद वह घर नहीं लौटा.उसके चचेरे भाई सर्वेश ने उसके नंबर पर फोन किया तो किसी और ने उठाया. उसने कहा कि बृजेश उसके कब्जे में है.20 लाख दे दो, छोड़ देंगे.इसके बाद भाई राजेश ने भोगनीपुर कातवाली में 17 जुलाई को फिरौती के लिए अपहरण का केस दर्ज कराया था.जांच में पुलिस को देवराहट थाना क्षेत्र के दोस्त सुबोध कुमार सचान की भूमिका संदिग्ध लगने पर उसे हिरासत में लिया गया।