Bareilly बरेली : दस साल पहले छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के देवर पर जानलेवा हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने थाना अलीगंज के गांव किदौना निवासी दो सगे भाइयों पोथीराम और खूबकरन और पोथीराम के बेटे लालाराम को परीक्षण में दोषी पाया। कोर्ट ने तीनों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 7500 रुपये जुर्माना डाला।
अदालत ने आरोपियों को छेड़छाड के आरोप से बरी कर दिया। सरकारी वकील अचिन्त्य द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता ने थाना अलीगंज में वर्ष 2014 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पोथीराम, खूबकरन मौर्य और लालाराम उसके घर पर आकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे और उसे बुरी नियत से पकड़ लिया। उसके देवर ने रोकने की कोशिश की तो तीनों ने उससे मारपीट की और पोथीराम ने उसके देवर के तमंचे से गोली कार दी, जिससे गंभीर घायल हो गया।