सहारनपुर में अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म में आरोपी को 20 वर्ष की कारावास हुई

Update: 2023-07-19 11:17 GMT

सहारनपुर (देवबंद)। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आसिफ इकबाल रिजवी ने बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो जाने पर बड़जियॉउलहक थाना देवबंद निवासी इकबाल को 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पुंडीर ने बताया की 12 वर्षीय बालिका अपने दादा के साथ देवबंद में रहती थी। दादा के पास इकबाल का आना-जाना था। लड़की एक दिन देहरादून निवासी अपने माता-पिता के पास गई तो उसने अपनी मां को बताया की इकबाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बालिका के पिता ने 27 जनवरी 2019 को थाना देवबंद में इकबाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना उपरान्त इक़बाल के खिलाफ दुष्कर्म, 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरान्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषी पाते हुए इकबाल को 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Tags:    

Similar News