हापुड़। हापुड़ में दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार दिया है और सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 25 हजार जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रथम ने यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही सास सहित अन्य चार आरोपियों को बरी कर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि थाना धौलाना के सपनावत निवासी महावीर सिंह ने कोतवाली में एक तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि उसकी पुत्री नीरज की शादी गांव करीमपुर भाईपुर मिलक थाना धौलाना निवासी डब्बू उर्फ नरेश कुमार पुत्र ब्रजपाल सिंह के साथ 28 जनवरी 2011 को हुई थी। शादी के बाद से ही सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री से दहेज में दो लाख रुपए की मांग करने लगे। जिसके पूरा न होने पर सुसराल पक्ष के लोगों ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर 20 मार्च 2011 को घर से निकाल दिया। जिसके बाद उनकी पुत्री जैसे-तैसे मायके पहुंची और पूरी घटना के बारे में बताया।
एक लाख मिलने पर ले गये साथ
जिसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके सुसराल पक्ष के लोगों को एक लाख रुपए दिए। जिस पर सुसराल पक्ष के लोग उसकी पुत्री को अपने साथ ले गए। शादी के करीब तीन वर्ष बाद नीरज ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म के बाद से सुसराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री को और अधिक परेशान करने लगे। साथ ही अतिरिक्त दहेज की मांग करनी शुरू कर दी। वर्ष 2016 को उनकी पुत्री दोबारा से गर्भवती हो गई।
फांसी लगाकर कर दी हत्या
पुत्री के गर्भवती होने पर सुसराल पक्ष के लोगों ने कहा कि प्रसव का सभी खर्च तेरे मायके वाले उठाऐंगे। 8 अगस्त 2016 को पति डब्बू उर्फ नरेश, सास किरन के अलावा संजीव, सतपाल सिंह व नवीन ने मिलकर मेरी पुत्री की फांसी लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की।