Gyanvapi Masjid मामले की सुनवाई पूरी, 25 अक्टूबर को आएगा फैसला

Update: 2024-10-19 15:47 GMT
Varanasiवाराणसी : वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला 25 अक्टूबर को सुनाया जाना है क्योंकि 33 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो गई है। लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का यह मामला 1991 से चल रहा है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने और मंदिर बनाने का अधिकार देने की अनुमति मांगी थी। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से संबंधित 1991 के मामले में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं । इस मामले में मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो वकीलों- अंजुमन इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरणों की प्रतियां अदालत के समक्ष पेश कीं। दोनों पक्षों ने पहले 33 साल पुराने मामले में अपने विचार रखे थे।
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद पर 25 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना है क्योंकि 33 साल पुराने मामले में बहस पूरी हो गई है। ज्ञानवापी में एक नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने को लेकर यह केस दायर किया गया था। यह मामला 33 साल से लंबित है और आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के इस आदेश से पहले वादमित्र द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने के आदेश पर हिंदू पक्ष के वकीलों की जिरह पूरी हो चुकी है। इस पर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 8 अक्टूबर को ही अपनी दलीलें पेश कर दी थीं। (एएनआई)
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