स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई: 35 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए

सभी अस्पतालों में चिकित्सीय मानकों की कमी पाई गई थी

Update: 2024-03-30 06:06 GMT

आगरा: स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 35 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं. सभी अस्पतालों में चिकित्सीय मानकों की कमी पाई गई थी. इन अस्पतालों में कमी पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस दिया गया था. नोटिस के बावजूद अस्पताल संचालकों ने स्वास्थ्य विभाग को अपना रिकॉर्ड नहीं सौंपे. लिहाजा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं.

सीएमओ डॉ अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी और रेडियो डायग्नोस्टिक लैब समेत कुल 1265 चिकित्सकीय इकाइयां पंजीकृत हैं. इन इकाइयों में से 1 में मानकों की कमी पाई गई थी. अस्पतालों में डॉक्टरों का ना होना, नर्सिंग स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ, अग्निशमन, पर्यावरण, प्रदूषण, नगर निगम, एडीए की अनापत्ति समेत मेडिकल वेस्ट के प्रबंध नहीं पाए गए थे. ऐसी 1 इकाइयों को नोटिस देकर मानक पूरा करने के निर्देश दिए गए थे. साथ ही मानक पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को इसकी रिपोर्ट करने को कहा गया था. कई बार चेतावनिया जारी करने के बाद भी इन इकाइयों ने ना तो जवाब दिया ना मानक पूरे किए. अंतत ऐसी 35 इकाइयों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है. अब यह मरीज भर्ती, जांच से लेकर किसी भी तरह का चिकित्सीय कार्य नहीं कर पाएंगे.

हाईवे पर जाम लगाने वालों पर मुकदमा: सदर में झगड़े में घायल युवक की मौत की अफवाह पर ग्वालियर हाईवे पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने 19 महिला-पुरुषों और 0 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा है. मुकदमा बलवा, रास्ता अवरुद्ध करने की धारा में लिखा गया है. दो पड़ोसियों के बीच झगड़े के बाद मामला बढ़ा था.

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