Gaziabad: 247 अनफिट स्कूली बसों के पंजीकरण निलंबित

स्कूल संचालकों को निलंबन या निरस्तीकरण के नोटिस

Update: 2024-08-22 08:10 GMT

गाजियाबाद: जिले में बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहीं 247 स्कूल बसों के पंजीकरण निलंबित और 47 बसों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. स्कूल संचालकों को निलंबन या निरस्तीकरण के नोटिस भेज दिए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर इन बसों को स्कूल परिसर के बाहर देखा गया तो स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.

शासन के निर्देश पर अनफिट और बिना परमिट वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया था. इसके बाद भी स्कूल संचालकों में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है. इस समय भी 353 स्कूली बसें अनफिट हैं. बार-बार चेतावनी देने के बाद भी बसों का संचालन नियमों को ताक पर रखकर किया जाता रहा. परिवहन विभाग अब सख्त हो गया है. संभागीय परिवहन विभाग ने 247 बसों के पंजीयन को निलंबित कर दिया है. जबकि 47 बसों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं. विभाग ने 98 वाहनों को अंतिम चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है, ताकि संकूल संचालक वाहनों की फिटनेस करा लें. गौर करने वाली बात यह है कि जिन वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए हैं, उनमें से 235 बस दिल्ली-एनसीआर में 10 और 15 साल की अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं. इन स्कूल संचालकों को वाहनों को स्कैप कराने या एनओसी लेकर बाहर ले जाने के नोटिस जारी किए गए हैं.

अभिभावक परिवहन पर ध्यान दें संभागीय परिवहन निरीक्षक विपिन कुमार ने अभिभावकों से अपील की है कि वह जिन वाहनों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, मानक के हिसाब से उनकी जांच करें. पंजीकरण, फिटनेस, चालक के वैध लाइसेंस समेत मानकों को परखने के बाद ही अपने बच्चों को स्कूली बस में भेजें. अगर वाहन में मानक अनुरूप नहीं हैं तो आरटीओ दफ्तर को शिकायत करें. ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

स्कूली वाहनों के लिए मानक

●अग्निशमन यंत्र होना चाहिए.

●स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होना चाहिए.

●गति सीमा 40 किमी प्रतिघंटा है और बस में गति नियंत्रण उपकरण होना चाहिए.

●स्कूल बस की बॉडी पूरी तरह से स्टील से बनी होनी चाहिए और पूरी तरह से बंद होनी चाहिए.

●बस का दरवाज़ा ठीक से बंद होना चाहिए.

●प्रेशर हॉर्न या टोनल साउंड सिस्टम प्रतिबंधित है.

●वाहन शैक्षणिक संस्थान के नाम से पंजीकृत होना चाहिए.

●बस के आगे और पीछे मोटे अक्षरों में ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए.

●बस पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा होना चाहिए.

●बस में बच्चों की सूची होनी चाहिए, जिसमें नाम, पता, ब्लड ग्रुप और रूट चार्ट शामिल हो.

●स्कूल बस में बच्चों की सुरक्षा के लिए ड्राइवर के अलावा सहायक भी होना चाहिए.

●स्कूल बस चालक और सहायक को ड्यूटी के समय वर्दी में रहना चाहिए.

परिवहन विभाग की ओर से पहले भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसके बाद भी अनफिट बसें सड़कों पर संचालित रही हैं. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि निलंबन के बाद बस संचालित नहीं होगी. - सचिन सोनी,राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन

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