Gaziabad: स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीएचओ को नोटिस जारी किया गया

इन सीएचओ को अनुबंध तोड़ने के बाद ढाई लाख रुपये की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए गए

Update: 2024-06-07 12:00 GMT

गाजियाबाद: जिले में तैनात रहे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इन सीएचओ को अनुबंध तोड़ने के बाद ढाई लाख रुपये की राशि जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया जाएगा.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इलाज उपलब्ध कराने के लिए गाजियाबाद में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) के पद मंजूर हैं. शासन की ओर से इनमें से 109 सीएचओ को ही जिले में तैनाती पर भेजा. आठ सीएचओ ने कम वेतन और दूसरे मेडिकल संस्थानों में नौकरी मिलने के कारण ड्यूटी ज्वाइन नहीं की. जिले में 101 सीएचओ ने अपनी पोस्टिंग ग्रहण की. इनमें 39 सीएचओ ने इस्तीफा दे दिया. फिलहाल इनके आरोग्य केंद्र खाली चल रहे हैं और इन पर एएनएम और आशा से ही काम लिया जा रहा है. नौकरी छोड़कर गए सीएचओ में से पांच अनुबंध पूरा करके औक एक सीएचओ की मृत्यु होने की वजह से आरोग्य केंद्र खाली हुए. 33 सीएचओ ऐसे हैं जिन्होंने शासन से किए गए अनुबंध को तोड़ा. विभाग ने ऐसे सीएचओ की सूची तैयार की है.

आवंटी को 41 लाख लौटाएगा बिल्डर: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बिल्डर को आवंटी के 41.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है. बिल्डर को आठ प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा.

राजनगर निवासी पारस गर्ग ने 14-15 में चार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के राजनगर एक्सटेंशन स्थित प्रोजेक्ट चार्म्स कैसल में एक फ्लैट बुक किया था. करार के मुताबिक दो वर्ष में उन्हें कब्जा मिलना था. पारस का कहना है कि तय समय पर उन्हें फ्लैट नहीं मिला. वह 41.10 लाख रुपये दे चुके हैं, लेकिन 22 तक न कब्जा मिला और न ही बिल्डर की ओर से कोई जवाब दिया गया. इसके बाद आयोग में शिकायत की.

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