उत्तर प्रदेश टोहाना के चर्चित मिर्ची होटल गैंगरेप कांड के तीनों दोषियों को 20-20 साल की कैद की सजा दी गई है। साथ ही प्रत्येक पर साढ़े पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने उक्त फैसला सुनाया। ज्ञातव्य है कि शहर थाना टोहाना ने 29 अप्रैल 2017 को टोहाना एरिया निवासी एक युवती की शिकायत पर टोहाना क्षेत्र के आकाश वर्मा, आशीष ढींगड़ा व गौरव कपूर के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि उसकी आकाश वर्मा के साथ दोस्ती थी। आकाश ने उसे 28 अप्रैल, 2017 को फोन कर यह कहते हुए मिर्ची होटल बुलाया कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। वहां आकाश उसे कमरे मेंं ले जाकर बातचीत करने लगा।
इसी बीच उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि दोषी ने उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद गौरव कपूर व आशीष ढींगड़ा भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया। तीनों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे। 29 अप्रैल 2017 को उसने यह बात अपने माता-पिता को बताई।फिर मुकदमा दर्ज कराया गया। गुरुवार को सजा के पहले अदालत ने इन तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) व 506 के तहत दोषी करार दिया था।