Ghaziabad: जीडीए से अब मकान-दुकान और फ्लैट का नक्शा पास कराना होगा आसान
"शासन ने विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की नियमावली बनाई"
ग़ज़िआबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए से जल्द ही नक्शा पास कराना सस्ता होगा। शासन ने विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की नियमावली बना दी है। जिससें पूरे प्रदेश की एक कीमत तय की गई है। प्राधिकरण से नक्शा पास करने की प्रक्रिया में प्रति वर्ग मीटर की कीमत कम हो जाएगी।
लोग बड़ी संख्या में अदालत चले जाते थे
शासन की ओर से अभी तक विकास परमिट शुल्क भवन परमिट शुल्क की कोई नियमावली नहीं थी। इस कारण से लोग बड़ी संख्या में अदालत चले जाते थे। अदालत ने भी बिना नियमावली के शुल्क वसूली पर रोक लगाई थी। लेकिन जनता और बिल्डर से एफिडेबिट लेकर ये शुल्क वसूला जाता है।
विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की नियमावली
शासन की तरफ से विकास परमिट शुल्क और भवन परमिट शुल्क की नियमावली बना दी गई है। इसके लिए पूरे प्रदेश की एक कीमत तय की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शासन ने इसकी नियमावली जारी की है। अब इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल कर उसके पास कराया जाएगा। इसके बाद इसको लागू किया जाएगा।
गाजियाबाद में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कीमत
गाजियाबाद में पहले की दरों में संशोधन किया गया है। पहले व्यावसायिक दर 38 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से थी जो कि शासन के आदेश पर अब 30 रुपये की गई है। इसी तरह से ग्रुप हाउसिंग की दरें पहले जो 19 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से थी वो घटाकर 15 रुपये कर दी गई है। आवासीय की दर 6.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। जो कि अब 5 रुपये वर्ग मीटर की जाएगी।