Farrukhabad: भीषण गर्मी के बावजूद नहीं होगा समय में और बदलाव? बेसिक शिक्षा विभाग का नया आदेश

Update: 2026-04-24 05:59 GMT

फर्रुखाबाद: भीषण गर्मी के बीच न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय सामने आया है। जिला जज नीरज कुमार ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस वर्ष पूर्व वर्षों की तरह न्यायालय का समय नहीं बदला जाएगा और मई व जून 2026 में भी अदालतें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही संचालित होंगी।

जिला न्यायाधीश कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। आदेश में उल्लेख है कि न्यायालय समय परिवर्तन को लेकर बार एसोसिएशन फतेहगढ़, अधिवक्ता संघ और बाह्य न्यायालय कायमगंज के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, लेकिन सभी पक्षों के बीच समय को लेकर एकमत सहमति नहीं बन सकी।

बार एसोसिएशन फतेहगढ़ ने प्रस्ताव दिया था कि गर्मी के महीनों में भी न्यायालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही रखा जाए, जबकि अधिवक्ता संघ ने प्रातःकालीन न्यायालय (सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक) संचालित करने की मांग रखी। वहीं कायमगंज बाह्य न्यायालय को लेकर भी अलग-अलग प्रस्ताव सामने आए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।

आदेश में साफ कहा गया है कि विभिन्न बार संगठनों के बीच विरोधाभास और सहमति के अभाव के चलते प्रातःकालीन न्यायालय समय लागू करना संभव नहीं है। इसी कारण न्यायिक कार्य की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यथावत समय लागू रखने का निर्णय लिया गया है।

इस फैसले का सीधा असर हजारों वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब मई-जून की तपती गर्मी में भी दिन के समय ही अदालतों में उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद समेत पूरे प्रदेश में इन महीनों में तापमान अक्सर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके चलते पूर्व में प्रातःकालीन अदालत व्यवस्था लागू की जाती रही है।

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