लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश में किसानों को अब मिट्टी खनन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने रविवार को एक बयान में कहा कि इस संबंध में किसानों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की शिकायतों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस पर असंतोष व्यक्त किया था और अधिकारियों को किसानों को परेशान करने और मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश भी दिये थे.
मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के उत्पीड़न और उनके अपने खेतों से निजी उपयोग के लिए अवैध वसूली को रोकने के लिए सामान्य मिट्टी खनन पर रॉयल्टी समाप्त करने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों की शिकायतों के जवाब में यह कदम उठाया गया है।
उक्त निर्देश संबंधित विभागों, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग को जारी कर दिये गये हैं.
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सचिव डॉ. रोशन जैकब ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, सामान्य मिट्टी खनन पर रॉयल्टी शून्य कर दी गई है। नतीजतन, किसानों को इसके लिए विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।" उनके निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन को भी समाप्त कर दिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा कि मिट्टी खनन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए 'माइन मित्र पोर्टल' लॉन्च किया गया है। किसानों को अब 100 घन मीटर की गहराई तक मिट्टी खनन के लिए केवल माइन मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। पंजीकरण के बाद खनन एवं परिवहन स्वत: अधिकृत हो जाता है।
इसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को भी दे दी गयी है. माइन मित्र पोर्टल पर पंजीकरण के बावजूद स्थानीय पुलिस इसे मानने से इनकार कर रही है और किसानों को परेशान कर रही है। जवाब में, भूविज्ञान और खनन विभाग के सचिव ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और डायल यूपी 112 पुलिस कर्मियों को जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी और मिट्टी या मिट्टी के किसी भी वैध/अवैध परिवहन के निरीक्षण के लिए उपस्थित रहना होगा। रेत। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कई अन्य निर्देश भी जारी किये गये हैं.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मिट्टी खनन हेतु स्वीकृत क्षेत्रों हेतु गेटों का चिन्हांकन एवं सीमांकन सही ढंग से किया जाए। साथ ही सीमा बताने वाले साइनबोर्ड भी लगाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन कार्य लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं विकास प्राधिकरण/नगर निकाय जैसी जिम्मेदार एजेंसियों द्वारा जारी विभागीय मांग के अनुसार किया जाए।
इसी प्रकार साधारण मिट्टी की आपूर्ति के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जारी कार्यादेश में मात्रा का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके अलावा साधारण मिट्टी की आपूर्ति परिवहन परमिट में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थान पर ही की जानी चाहिए।
किसान अपनी भूमि से निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु माइन मित्र पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण से पहले, किसानों को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रदान करके एक लॉगिन बनाना होगा। लॉग इन करने के बाद फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसमें आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, भूमि रिकॉर्ड के अनुसार सामान्य मिट्टी की मात्रा, खनन का उद्देश्य और जिला, तहसील सहित लागू खनन क्षेत्र का पूरा विवरण भरना होगा। , गांव, प्लॉट नंबर और गंतव्य स्थान।
बिन्दु संख्या तीन में उल्लिखित जानकारी भरकर आवेदन जमा करना अनिवार्य है। इसके बाद, किसान को पोर्टल से स्व-निर्मित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र को परिवहन परमिट के रूप में वैध माना जाएगा और प्रमाणपत्र की वैधता दो सप्ताह होगी। (एएनआई)