Delhi: हरियाली को नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान
"DDA अधिकारियों को लगी फटका"
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई को गंभीरता से लिया है। अदालत ने इस कार्य को अवमानना की श्रेणी में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के जिम्मेदार अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA के अधिकारियों के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।
न्यायालय ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया है, जो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय राजधानी में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उपाय सुझाएगी।