Lucknowलखनऊ: शादी के करीब 2 सप्ताह बाद से ही पत्नी द्वारा पति को प्रताड़ित करने व उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 80 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी महिला के पिता व मां को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
शादी के बाद भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने दे रही थी पत्नी
अभियोजन की ओर से ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक अभिषेक जैन के पिता हर्ष कुमार जैन द्वारा 21 सितंबर 2014 को थाना तालकटोरा में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके बेटे की शादी 24 फरवरी 2014 को शिवानी के साथ हुई थी। शादी के 15 दिन बाद से ही शिवानी व उसके माता-पिता अभिषेक को प्रताड़ित करने लगे। आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद शिवानी धमकी देती थी कि यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तो वह पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत करेगी। इसके अलावा शिवानी अपने पति अभिषेक से यह कहती थी कि वह फर्रुखाबाद में आकर घर जमाई बनकर रहे। ADGC
आंगन में रस्सी से लगाई फांसी
report में वादी हर्ष कुमार जैन ने कहा है कि घटना के दिन वह नाका स्थित अपने भाई के घर पर था। उसकी पत्नी एवं छोटा बेटा हरदोई गए हुए थे। घटना के दिन प्रातः 8 बजे जब वह घर आया तो एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे का दरवाजा तोड़ने के बाद देखा कि अभिषेक ने आंगन में रस्सी के फंदे पर लटक आत्महत्या कर ली है।