UP : बेटी की हत्या, महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

Update: 2025-01-05 13:05 GMT

Ballia बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने एक महिला और उसके प्रेमी को अपनी आठ वर्षीय बेटी की हत्या और शव को गायब करने के ढाई साल पुराने मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी एन स्वामी ने पीटीआई को बताया कि जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने शनिवार को बिंदु और उसके प्रेमी लाला राजभर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की जानकारी देते हुए स्वामी ने बताया कि गाजीपुर जिले के पावपट्टी गांव की बिंदु की शादी मऊ जिले के चकरा गांव के नागेंद्र से हुई थी, जिनसे उसके दो बच्चे शिवांगी (8) और आयुष (3) हैं।

बिंदु के भाई बबलू राजभर ने 2 जून 2022 को रसड़ा थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा था कि वह अपनी बहन और उसके दो बच्चों को 11 मई 2022 को अपने घर से रसड़ा लेकर आया था। बिंदु ने कहा था कि वह अपने ससुराल जाएगी, लेकिन वह अपने ससुराल न जाकर अपने प्रेमी नरेंद्र उर्फ ​​लाला राजभर के घर रसड़ा थाना क्षेत्र के कटेवा चली गई। इसके बाद बिंदु और उसके प्रेमी लाला ने आपराधिक साजिश रचकर शिवांगी की हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। बबलू राजभर की शिकायत के आधार पर बिंदु और लाला के खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने बिंदु और लाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्वामी ने बताया कि अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और शनिवार को मामले में सजा सुना दी है।

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