अदालत ने कालाबाजारी के आरोपी की जमानत खारिज की

Update: 2023-02-18 11:41 GMT

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मेरठ प्रभारी किरन बाला ने अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी करने के आरोप में आरोपी रामभूल पुत्र हरबीर निवासी ग्राम नालपुर खरखौदा मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद यासिर ने बताया कि वादी मुकदमा रविन्द्र कुमार ने 17 दिसंबर 2022 को थाना परतापुर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। तथा मुखबिर की सूचना पर परतापुर पुलिस ने गगोल रोड से जा रही पेट्रोल से भरे ड्रम से लदी एक छोटी गाड़ी पकड़ी है। थाना परतापुर के उपनिरीक्षक विजेंद्र कुमार की सूचना पर वादी ने गाड़ी में पकड़े गए समान को देखा।

जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था तथा चालक रामभूल से कागज मांगने पर उसके द्वारा कोई भी कागज नहीं दिखाया गया। आरोपी ने सोचा कि वह पेट्रोल को कालाबाजारी के लिए ले जा रहा है। जिसके बाद वादी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया और आरोपी का नाम जांच में प्रकाश में आया। जिसके बाद आरोपी ने न्यायालय में अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

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