पोक्सो और रेप के मुकदमे से अरविंद मारवाड़ी और संजीव सिक्का को क्लीन चिट

साक्ष्य के आधार और युवती के दिए गए बयानों के आधार पर यह कार्रवाई की गई

Update: 2024-04-09 07:36 GMT

मेरठ: भाजपा नेता अरविंद मारवाड़ी और संजीव जैन सिक्का का नाम पोक्सो और रेप के मुकदमे से निकाल दिया गया है. साक्ष्य के आधार और युवती के दिए गए बयानों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने लिखापढ़ी में बताया है कि पीड़िता और आरोपियों की लोकेशन घटना के समय पर कभी भी जगह नहीं मिली है. वहीं, युवती ने भी कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराते हुए कहा है कि उसने दोस्तों के बहकावे में आकर आरोप लगाए थे. ऐसे में पुलिस ने नाम निकालने के बाद दस्तावेज कोर्ट में जमा कराए हैं. इस मामले में अब कोर्ट निर्णय लेगी.

दौराला थानाक्षेत्र निवासी युवक ने अपनी बहन के लापता होने का मुकदमा मई 2023 को दर्ज कराया था. 14 जून 2023 को युवती को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए. युवती ने बताया था कि वह कचहरी में अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता के पास नौकरी करती थी. रमेश चंद गुप्ता ने उसे नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण किया. इस दौरान भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगाए गए थे. बयान के आधार पर विवेचक दरोगा अबरार हुसैन ने मुकदमे से बहला फुसलाकर ले जाने की धारा का विलोप करते हुए मारपीट, धमकी देने, गैंगरेप, मारपीट समेत पोक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई. अधिवक्ता रमेश चंद गुप्ता, भाजपा नेता अरविंद मारवाड़ी और संजीव जैन सिक्का का नाम अभियोग में बढ़ाया गया.

इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोप सही नहीं पाए गए. ऐसे में पुलिस ने जुलाई 2023 को रमेश चंद गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेज दी, लेकिन बाकी दोनों आरोपियों अरविंद मारवाड़ी व संजीव जैन सिक्का के खिलाफ विवेचना प्रचलित रखी गई.

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