पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज, महिलाओं के शौचालय में कैमरा लगाने के आरोप

Update: 2024-05-25 10:27 GMT

उत्तरप्रदेश : गाजियाबाद में महिलाओं के शौचालय में कैमरा लगाने के आरोप में पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज डीसीपी ने कहा, शिकायत मिलने के बाद मुरादनगर पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए मंदिर पहुंची तो वह वहां नहीं था. गाजियाबाद पुलिस ने यहां महिलाओं के एक शौचालय में कथित तौर पर कैमरा लगाने के आरोप में मंदिर के पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शौचालय की छत नहीं थी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक उक्त मंदिर मुरादनगर गंग नहर के निकट स्थित है। आमतौर पर लोग नहर में डुबकी लगाने के बाद पूजा-अर्चना करते हैं। पुलिस ने बताया कि मामला तब सामने आया जब 21 मई को अपनी बेटी के साथ मंदिर गई एक महिला ने शौचालय की ओर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) विवेक चंद्र यादव ने कहा, महिला ने देखा कि ऊपर लगा सीसीटीवी कैमरा उस कमरे पर केंद्रित था जहां महिलाएं कपड़े बदलती हैं। यादव ने कहा, सीसीटीवी महंत के मोबाइल फोन से जुड़ा था, जिस पर वह महिलाओं को देखता था। उन्होंने बताया कि महिला ने तुरंत महंत गोस्वामी से संपर्क किया और सीसीटीवी कैमरे के बारे में पूछा जिस पर नाराज हो गया और उसने महिला के साथ अभद्रता की। यादव ने कहा कि पुजारी ने महिला को कैमरे के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
डीसीपी ने कहा, शिकायत मिलने के बाद मुरादनगर पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की। जब पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए मंदिर पहुंची तो वह वहां नहीं था।पुलिस ने महंत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला पर आपराधिक हमला), 354 सी (निजी कार्य में लगी महिलाओं को देखना या उनकी छवि लेना), 504 (जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।
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