Bareilly: नाबालिग से गैंगरेप करने वाले दरिंदे 20 साल जेल

Update: 2024-09-12 06:59 GMT
Bareilly बरेली : पांच साल पहले नाबालिग लड़की (16) के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट उमाशंकर कहार ने नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी सागर उर्फ शंकरलाल और छोटेलाल उर्फ भजनलाल को परीक्षण में दोषी पाया है। कोर्ट ने अभियुक्तों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 12500-12500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे।
सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 23 दिसंबर 2019 की रात 11 बजे पुत्री पेशाब के लिए उठी थी तभी सागर और छोटेलाल उर्फ भजनलाल बेटी का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गये। दोनों ने बेटी से मारपीट की और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी दी। दो दिन बाद उदास होने पर मां के पूछने पर बेटी ने घटना बताई। पुलिस ने मारपीट, गैंगरेप, धमकी देना, पाॅक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अभियोजन ने कोर्ट से कठोर दंड की याचना की। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किये थे।
पीड़िता को मिल गया इंसाफ...
विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट कोर्ट राजीव तिवारी ने बताया कि नाबालिग लड़की को मारपीट, डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वयस्क अभियुक्तों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। न्यायालय से अभियुक्तों को को कठोर दंड दिये जाने की याचना की थी, अदालत से पीड़िता को इंसाफ मिला है।
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