Barabanki: छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
1.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
बाराबंकी: चार साल पहले छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी आंख फोड़ने और हत्या करने के मामले में दोषी अजय गौतम को अदालत ने आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट-45 ने सुनाया। इस जघन्य अपराध में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई से न्याय की उम्मीद जगी है।
31 मई 2021 को सफदरगंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में आरोपी अजय गौतम ने छह वर्षीय बच्ची को रात में उसके घर से उठाया और दुष्कर्म के बाद उसकी आंख फोड़ दी। इसके बाद उसने गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया।
घटना के समय की स्थिति
पीड़िता के पिता, जो सिविल कोर्ट में दिहाड़ी पर काम करते हैं, घटना के समय अपनी ससुराल में शादी के कार्ड बांटने गए थे। रात में बच्ची की मां, जो अपने तीन बच्चों के साथ घर में सो रही थी, जब जागी तो उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर नहीं पाया। खोजबीन के दौरान पड़ोसियों की मदद से बच्ची का शव गांव से 500 मीटर दूर तालाब में मिला। शव की स्थिति भयावह थी—बच्ची की बाईं आंख फूटी हुई थी और गले पर कसाव के निशान थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के तीसरे दिन आरोपी अजय गौतम को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
अजय गौतम पर पहले भी अपराध के मामले दर्ज थे। सफदरगंज पुलिस ने 2018 और 2020 में उस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। नशे का आदी अजय महिलाओं से दुर्व्यवहार के लिए भी कुख्यात था। आरोपी ने तीन शादियां की थीं और उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज थीं।
इस सजा के साथ, अदालत ने यह संदेश दिया कि इस तरह के जघन्य अपराधों में न्याय की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहनी चाहिए।