NCR Ghaziabad: तहसील और पुलिस ने जमानतियों का सत्यापन किया तो दस्तावेज निकले फर्जी
"मुकदमा दर्ज"
गाजियाबाद: घर में घुसकर मारपीट और शांतिभंग के आरोपी ने एसीजीएम कोर्ट में जमानती के फर्जी दस्तावेज लगा दिए। तहसील और पुलिस ने जमानतियों का सत्यापन किया तो दस्तावेज फर्जी निकले। एसीजेएम-तृतीय के निर्देश पर लिपिक ने आरोपी रवि कुमार जैन के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
एसीपी कविनगर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि 2015 में सिहानी गेट थाने में रवि कुमार जैन के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया था। मामले में 2016 में रवि की जमानत के लिए दो लोग जमानती पेश किए गए। मुरादनगर के खीमावती निवासी सतवीर और मेरठ के मेडिकल थानाक्षेत्र के कमालपुर निवासी रमेश की तरफ से जमानत दाखिल की गई। रमेश ने कमालपुर गांव की जमीन की अपनी खतौनी लगाई थी। मामले में अधिवक्ता ने कोर्ट में शिकायत कर बताया कि रवि कुमार जैन के दोनों जमानती फर्जी हैं। जानकारी करने पर पता चला कि दोनों जमानती कोर्ट में दाखिल किए गए, अपने पते पर नहीं रहते हैं। कोर्ट ने मामले की आख्या राजस्व विभाग से ली।
मेरठ के राजस्व निरीक्षक ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया कि जिस खसरा नंबर 830 की खतौनी लगाई गई है। वह कमालपुर गांव में नहीं है। एसीजेएम कोर्ट नंबर तीन के लिपिक राहुल की शिकायत पर कविनगर थाने में अब रवि कुमार जैन और दो अज्ञात के खिलाफ बीएनएस 318(4) धोखाधड़ी, 336(2) जालसाजी करना, 338 नकली दस्तावेज, 336(3) धोखाधड़ी का मकसद और 340(2) नकली को असली में प्रयोग करने की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है।