आजम खान को 10 साल की जेल, जुर्माना भी लगा

Update: 2024-05-30 10:06 GMT
रामपुर। डूंगरपुर से जुड़े मामले में बुधवार को आजम खान समेत दो लोगों पर गाज गिरी. गुरुवार को कोर्ट में दोनों को सजा सुनाई गई। सपा प्रमुख आजम खान को 10 साल जेल और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. हालांकि, ठेकेदार बरकत अली को सात साल जेल और 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. 2019 में डूंगरपुर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कॉलोनी से बेदखल करने के लिए सपा नेता आजम खान के खिलाफ गंज थाने में डकैती, चोरी, मारपीट समेत कई मुकदमे दर्ज कराए थे. इस मामले में वादी ने अबरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दावा दिनांक 13 अगस्त। आजम खान के आदेश पर लूटपाट समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसे पुलिस ने जांच के बाद अभियोग दर्ज कर लिया है। मामले में बचाव पक्ष की दलीलें मंगलवार को समाप्त हो गईं।
बुधवार को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट के जज ने डूंगरपुर मामले में आजम समेत दो लोगों पर मुकदमा चलाया। इसमें आजम खान को धारा 392, 452, 504, 506 और 120बी के तहत दोषी पाया गया. इसके अलावा, बरकत अली को धारा 392, 452, 504 और 506 के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि, उन्हें कुछ धाराओं के तहत बरी कर दिया गया था। दोपहर में दोनों की सजा का ऐलान किया गया. एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि सपा प्रमुख आजम खां को 10 साल कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि ठेकेदार बरकत अली को सात साल कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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