Ayodhya rape case: पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के KGMU ले जाया गया

Update: 2024-08-05 13:36 GMT
UP यूपी। जिला महिला अस्पताल में भर्ती अयोध्या की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को उन्नत उपचार के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) रेफर कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. संजय जैन पीड़िता को एंबुलेंस से लखनऊ ले गए। भद्रसा दुष्कर्म कांड की पीड़िता जघन्य अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई। उसे पहले महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन विशेषज्ञों और आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे केजीएमयू में स्थानांतरित करने की सलाह दी। पुलिस के मुताबिक, बेकरी चलाने वाले मोइद खान और उसके कर्मचारी राजू खान ने कथित तौर पर 12 साल की बच्ची के साथ ढाई महीने तक दुष्कर्म किया और उसे मारपीट का वीडियो बनाने की धमकी दी। घटना तब सामने आई जब लड़की गर्भवती पाई गई। आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई।
मोइद और राजू दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रविवार शाम को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़िता की मां से बात की, जिन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि आरोपी सपा नेता मोइद खान के समर्थक अभी भी उन्हें धमका रहे हैं और समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम बहुत डरे हुए हैं।" इस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने आश्वासन दिया कि धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "योगी सरकार ऐसा करने वालों को नहीं बख्शेगी।" हालांकि, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कड़ी निंदा करते हुए इस घटना को "बेहद शर्मनाक" बताया। उन्होंने पीड़िता के प्रति समाजवादी पार्टी के पूर्ण समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, "जो भी दोषी है, उसे मृत्युदंड सहित कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।" प्रसाद ने घोषणा की कि पार्टी ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है और शीघ्र रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने आश्वासन दिया, "इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।" इसके अतिरिक्त, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे तथा 20 लाख रुपये का मुआवजा दे।
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