पशु वध मामला : संदिग्धों को प्रताड़ित करने के आरोप में 5 के खिलाफ जांच के आदेश
पशु वध के एक मामले में एक संदिग्ध को प्रताड़ित करने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों (Policemen) के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.
बदायूं (उत्तर प्रदेश): पशु वध के एक मामले में एक संदिग्ध को प्रताड़ित करने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों (Policemen) के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. उस व्यक्ति की मां ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों - एक पुलिस चौकी प्रभारी, चार कांस्टेबल (Constable) और दो 'अज्ञात' व्यक्तियों ने उसके बेटे के मलाशय के अंदर एक छड़ी मार दी थी और उसे बिजली (Electricity) के झटके दिए थे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने दातागंज के सर्कल अधिकारी प्रेम कुमार थापा को पुलिस द्वारा मेडिको-लीगल रिपोर्ट को ध्यान में रखने के बाद जांच करने का निर्देश दिया है और दावा किया है कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सही पाया है. अन्य के साथ आईपीसी की धारा 342 (गलत कारावास) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.