इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाला ज्ञानवापी का मामला, मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा

Update: 2022-05-20 07:43 GMT

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई टल गई है. अब इस मसले पर कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी के बाद 6 जुलाई को सुनवाई होगी. हाईकोर्ट को यह तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं. इस मामले में 16 मई को पिछली सुनवाई हुई थी. पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी थी. इसके पूरे होने के बाद मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश करेंगे.

ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए भीड़ उमड़ी है. पहले वहां 30 लोगों के नमाज पढ़ने की जानकारी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मस्जिद में 700 नमाजी पहुंचे हैं. इसके बाद मस्जिद के गेट को बंद कर दिया गया है. इसके साथ ही वजूखाना सील होने की वजह से नमाजियों से कहा गया है कि वे घर से वजू करके आएं. भीड़ होने पर लोगों से दूसरी मस्जिद में जाने को कहा जा रहा है.
हिंदू पक्षकारों ने 278 पन्नों का विस्तृत हलफनामा दिया है. कहा है कि गया ज्ञानवापी मामला उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे में नहीं आता क्योंकि उपासना स्थल कानून 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को लेकर है जबकि ज्ञानवापी परिसर में स्थित देवी श्रृंगार गौरी की उपासना, पूजा और दर्शन तो पिछली सदी के आखिरी दशक तक हो रहे थे. तो अदालत पहले धार्मिक स्थलों की स्थिति के सवाल पर पहले सुनवाई करे। फिर उसके कैरेक्टर और स्थिति की समीक्षा हो.

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