Allahabad उच्च न्यायालय ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की दी अनुमति

Update: 2024-11-26 02:24 GMT
Allahabad इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के चुनाव को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। 25 नवंबर को लिए गए इस फैसले से प्रसाद के 2024 में फैजाबाद (अयोध्या) से लोकसभा के लिए चुने जाने पर सीट खाली करने के बाद उपचुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। इससे पहले भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ और एक अन्य याचिकाकर्ता ने विसंगतियों का हवाला देते हुए प्रसाद के चुनाव के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने दावा किया कि प्रसाद के हलफनामे को बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति ने नोटरीकृत किया था। हालांकि, अब दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी चुनौतियों को वापस लेने की अनुमति मांगी है।
चुनाव याचिका वापसी इन याचिकाओं को खारिज करने की अदालत की मंजूरी से मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा, "मिल्कीपुर सीट खाली होने के बाद, मेरे खिलाफ भाजपा सदस्य द्वारा दायर रिट निष्फल हो गई।" उन्होंने अखिलेश यादव और अयोध्या से जुड़े होने के कारण निर्वाचन क्षेत्र के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कानूनी विवाद की पृष्ठभूमि अवधेश प्रसाद को 2022 के विधानसभा चुनावों में विजयी घोषित किए जाने के बाद प्रारंभिक याचिका दायर की गई थी।
बाबा गोरखनाथ
ने आरोप लगाया कि प्रसाद के दस्तावेजों को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अनुचित तरीके से नोटरीकृत किया गया था जिसका लाइसेंस छह साल पहले समाप्त हो गया था। इसने गोरखनाथ को चुनाव परिणामों को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। इन आरोपों के बावजूद, बाबा गोरखनाथ ने अपना मामला वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा चुनावों को सुगम बनाना है ताकि लोग बिना किसी देरी के अपना विधायक चुन सकें। यह घटनाक्रम मिल्कीपुर में चुनावी विवादों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानूनी प्रोटोकॉल और निर्णयों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है।
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