इलाहाबाद HC ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद की सफाई करने का निर्देश दिया

Update: 2025-02-28 08:51 GMT

Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के परिसर की सफाई करने का निर्देश दिया। हालांकि, उसने मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं दी।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने जामा मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिसमें रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई और सफाई की अनुमति मांगी गई थी।

अदालत ने गुरुवार को एएसआई को तीन अधिकारियों की एक टीम नियुक्त कर जामा मस्जिद के स्थल का निरीक्षण करने और शुक्रवार सुबह 10 बजे तक इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को सिरेमिक से रंगा गया है और फिलहाल इसे रंगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति की ओर से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने दलील दी कि केवल रंगाई-पुताई और लाइटिंग का काम ही किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, अदालत ने एएसआई को मस्जिद में जमी धूल को साफ करने और परिसर में घास को साफ करने का निर्देश दिया।

नकवी ने अदालत को आश्वासन दिया कि मस्जिद की सफाई के दौरान कोई समस्या नहीं होगी और राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

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