किशोरी से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Update: 2023-07-01 09:08 GMT

मथुरा न्यूज़: नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

रिफाइनरी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली किशोरी एक अन्य लड़की के साथ 20 नवंबर 2019 को गांव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गई थी. रास्ते में गांव का ही उस्मान उर्फ नैना उसे मिला और वह पानी लेने गई किशोरी को पकड़ कर बाउंड्री के पास जंगल में खींच कर ले गया था. उसके साथ गई लड़की ने घर पहुंचकर इसकी जानकारी किशोरी के परिजनों को दी. किशोरी के बावा और अन्य परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी किशोरी को छोड़कर भाग गया था. किशोरी के बावा ने उस्मान उर्फ नैना के खिलाफ रिफाइनरी थाने में दुराचार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रषित किया था. मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत में हुई. स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि अदालत ने उस्मान को किशोरी के साथ दुराचार करने का दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान किए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं.

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