चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के गुनहगार को 20 वर्ष की कैद

Update: 2023-05-09 13:30 GMT

बस्ती न्यूज़: विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने चार वर्ष की बालिका से हैवानियत के दोषी विनोद गिरी उर्फ फागू को 20 साल सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. घटना नगर थानाक्षेत्र के एक गांव में तीन अक्टूबर 2019 को हुई.

विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरूण श्रीवास्तव, अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि नगर थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता के चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दशहरे पर गांव में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी. तीन अक्टूबर 2019 की रात में वह दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन करने के लिए गए थे. पंडाल के पास उसकी चार साल की भतीजी खेल रही थी. आरोपी फागू भी वहीं मौजूद था. इसी बीच फागू भतीजी को बहला-फुसलाकर पास के खेत में लेकर चला गया. रात का समय होने के कारण लोगों का ध्यान उधर नहीं गया. खेत में ले जाकर फागू ने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ बुरा काम किया. इसके बाद वह बच्ची को लेकर आया और पंडाल के बाहर उसे एक कुर्सी पर बैठाकर वहां से फरार हो गया. घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी और वह बेतहाशा रो रही थी. खराब हालत में वह उसे लेकर घर आया, तो घर पर बच्ची की मां ने देखा कि बच्ची के कपड़े में काफी खून लगा है. ध्यान से देखा गया तो उसके साथ बुरा कार्य होने की आशंका परिवार के लोगों ने व्यक्त की. इस दौरान बच्ची बार-बार फागू का नाम ले रही थी. परिजन उसे लेकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे जहां पर उसका उपचार हुआ. अस्पताल में हुए मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने मामले में फागू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की.

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