दहेज हत्यारोपियों को 10 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड भी लगाया

Update: 2023-02-03 09:28 GMT

बलरामपुर: वादी मुकदमा रमेश कुमार चौहान पुत्र राजाराम नि0 तुलसीपुर कल्पनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा की तहरीरी सूचना के आधार पर कि, विपक्षी 1.रामकेश चौहान उर्फ बब्लू पुत्र सीताराम 2. सीताराम चौहान पुत्र सुखराज 3. सीतारानी देवी पत्नी सीताराम चौहान निवासी जखौली अहिरनडीह थाना सादुल्लानगर बलरामपुर द्वारा वादी की पुत्री को दहेज मे रुपए की मांग को लेकर मार डालने के आधार पर थाना सादुल्ला नगर पर मु0अ0सं0- 761/2016 धारा- 304 B, 498A भा0द0वि0, 3/4 D.P.Act बनाम रामकेश चौहान उर्फ बब्लू 2. सीताराम चौहान 3. सीतारानी देवी पत्नी सीताराम चौहान थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर का अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उतरौला रामराज राम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 10-10 वर्ष का कारावास व 30000-30000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

Tags:    

Similar News