Telangana: हाई कोर्ट ने सांघी पॉलिमर्स को 4.21 करोड़ रुपये का बिजली बकाया चुकाने का आदेश दिया

हाई कोर्ट ने सांघी पॉलिमर्स

Update: 2026-01-03 07:19 GMT
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने सांघी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बिजली के 4.21 करोड़ रुपये के बकाये की मांग को सही ठहराया है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि बिजली का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से किया जाना चाहिए और कानूनी चार्ज समय पर चुकाए जाने चाहिए।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस गादी प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने 30 दिसंबर, 2025 को यह फैसला सुनाया।
विवाद का बैकग्राउंड
सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ़ तेलंगाना लिमिटेड (TGSPDCL) ने अगस्त 2022 में सांघी पॉलिमर्स को फाइनेंशियल ईयर 2002-03 और 2008-09 के बीच जमा हुए बकाया ग्रिड सपोर्टिंग चार्ज (GSC) के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया था।
कुल रकम में 1.03 करोड़ रुपये प्रिंसिपल और 3.18 करोड़ रुपये इंटरेस्ट (सरचार्ज) शामिल हैं। जब सांघी पॉलिमर्स ने हाई कोर्ट में इस मांग को चुनौती दी, तो एक सिंगल जज ने नवंबर 2025 में याचिका खारिज कर दी, जिससे कंपनी ने अपील दायर की। पेश की गई दलीलें
सांघी पॉलीमर्स की तरफ से वकील अविनाश देसाई ने दलील दी कि कंपनी सांघी पॉलीएस्टर्स अभी लिक्विडेशन में है और कोई भी बकाया रकम लिक्विडेटर के ज़रिए क्लेम की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई काटने से न सिर्फ़ सांघी पॉलीमर्स बल्कि 16 दूसरी कंपनियाँ, सांघी मंदिर और सांघीनगर के लगभग 1,000 परिवार भी प्रभावित होंगे।
TGSPDCL की तरफ से वकील श्रीधर रेड्डी ने जवाब दिया कि 2020 के एग्रीमेंट के मुताबिक, कंपनी बकाया चुकाने के लिए मजबूर है।
पब्लिक यूटिलिटीज़ पर कोर्ट की बातें
तेलंगाना हाई कोर्ट ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी सीमित रिसोर्स के तौर पर बिजली और पानी की बहुत अहमियत पर ज़ोर दिया।
बेंच ने कहा कि बिजली बनाने, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए ऐसे रिसोर्स का ज़िम्मेदारी से और कानून के हिसाब से इस्तेमाल करना ज़रूरी है।
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GSC का मामला सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के फैसले से पूरी तरह से सुलझ गया था, जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ आंध्र प्रदेश लिमिटेड बनाम रेन कैल्साइनिंग लिमिटेड के मामले में था।
बेंच ने पाया कि सांघी पॉलीमर्स ने मई 2020 में एक नया एग्रीमेंट साइन करके इन बकायों की ज़िम्मेदारी ले ली थी, जिसमें सभी टैरिफ नियमों का पालन करने और सर्विस कनेक्शन के लिए चार्ज देने का वादा किया गया था।
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