हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाईएसआरसीपी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को वाईएस विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में राहत दी है. हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सांसद वाईएस अविनाश की गिरफ्तारी बुधवार तक रोकने को कहा है. अदालत का फैसला अविनाश की अग्रिम जमानत याचिका के दौरान की गई लंबी दलीलों को सुनने के बाद आया, जिसके चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत मामले में अंतिम फैसला बुधवार को आएगा. अदालत ने आदेश दिया है कि 31 मई तक अविनाश रेड्डी के खिलाफ उनकी मां की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सीबीआई द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अविनाश रेड्डी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर सवाल किया। सीबीआई ने दावा किया कि आरोपों को गवाह गवाही द्वारा समर्थित किया गया था। उच्च न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत करने की सीबीआई की याचिका मंजूर कर ली।