Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में पंचायत चुनाव कराने पर स्टे ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया। राज्य सरकार के GOMs 46 को चुनौती देते हुए, जो BCs, SCs और STs को 50 परसेंट की लिमिट के अंदर रिज़र्वेशन देता है, कुछ BC ऑर्गनाइज़ेशन, जिनमें मदिवाला मचादेव राजकुला संघम और तेलंगाना प्रदेश गंगापुत्र संघम शामिल हैं, ने कोर्ट में अलग-अलग पिटीशन फाइल कीं, जिसमें अपील की गई कि चुनाव रोक दिए जाएं।
पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन वाली हाई कोर्ट बेंच ने इस स्टेज पर स्टे ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि चुनाव का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंच ने पिटीशनर्स को यह भी बताया कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोर्ट दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने पिटीशनर्स से यह भी पूछा कि क्या वे चुनाव कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सब-कैटेगरी रिज़र्वेशन की घोषणा नहीं की थी। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को छह हफ्ते के अंदर सब-कैटेगरी रिज़र्वेशन पर एक काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगली सुनवाई आठ हफ़्ते बाद तय की गई है।