Telangana HC: पुलिस के पास फ़ूड सेफ़्टी मामलों की जांच का अधिकार नहीं
फ़ूड सेफ़्टी मामलों की जांच
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फूड रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन से जुड़े अपराध सिर्फ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के नियमों के तहत अधिकार पाने वाली अथॉरिटीज़ के कानूनी दायरे में आते हैं।
कोर्ट ने ये बातें 4 मई को तब कहीं, जब उन्होंने कटेडन में बिरयानी मसाला बनाने वाली कंपनी जीवनी साहिल फिरोज अली के खिलाफ मैलारदेवपल्ली पुलिस की शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने यह आदेश तेलंगाना हाई कोर्ट के पिछले आदेश (क्रिमिनल पिटीशन 3731, तारीख 27 अगस्त, 2018) पर भरोसा करते हुए दिया, जिसमें कहा गया है कि लोकल पुलिस के पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं है और यह भी कहा गया है कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के पास ही ऐसा अधिकार होता है।
इसके अलावा, मैलारदेवपल्ली पुलिस को ज़ब्त की गई प्रॉपर्टी पिटीशनर को वापस करने का निर्देश दिया गया।