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मुजफ्फरनगर की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा
Muzaffarnagar: यहां की एक लोकल कोर्ट ने एक आदमी को दोषी ठहराया और उसे 25 साल की एक महिला की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जिसने दूसरे आदमी से शादी की थी, अधिकारियों ने शुक्रवार, 22 मई को यह जानकारी दी।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज रेखा सिंह ने गुरुवार को दोषी सोहनवीर पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील सहदेव सिंह ने PTI को बताया कि सोहनवीर रुचि शर्मा के साथ रिलेशनशिप में था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने 28 जून, 2020 को दूसरे आदमी से शादी कर ली।
गुस्से में सोहनवीर उसी साल 3 जुलाई को रुचि को उसके माता-पिता के घर से पास के खेतों में ले गया और एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश कथली गांव में गन्ने के खेतों में फेंक दी।
अगले दिन रुचि की लाश मिली, जिस पर धारदार हथियार के कई निशान थे।
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