Hyderabad हैदराबाद: सरकार ने राज्य में काम करने वाले सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों, टीचरों, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को 19 फरवरी से 20 मार्च (दोनों दिन मिलाकर) तक रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान शाम 4 बजे अपने ऑफिस या स्कूल छोड़ने की इजाज़त दे दी है।

यह इजाज़त उन्हें ज़रूरी नमाज़ पढ़ने के लिए दी गई है, सिवाय तब जब इस समय के दौरान सेवाओं की ज़रूरतों की वजह से उनकी मौजूदगी ज़रूरी हो। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने मंगलवार को इस बारे में एक मेमो जारी किया।

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